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चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, जाने क्या हैं नियम

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने एक बार फिर रैली रोड शो पर...
चुनाव आयोग ने रैली-रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, जाने क्या हैं नियम

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने एक बार फिर रैली रोड शो पर रोक बढ़ा दी है। अब यह पाबंदी 31 जनवरी तक रहेगी। हालांकि, राहत देते हुए पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सभा 500 लोगों की सीमा तक करने की अनुमति दी है। वहीं, डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत दे दी गई है।

इससे पहले आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 फीसदी कैपिसिटी तक छूट दी थी। बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी तक लगाई थी। आयोग ने राज्यों को कोविड और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी, 2022 से छूट दी गई है।

शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें सभी पांचों राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर पांचों राज्यों के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। मतदाताओं के साथ ही पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और बूस्टर डोज लगाए जाने की स्थिति का भी आकलन किया गया।

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