चुनाव आयोग आप विधायकों के लाभ के पद मामले की 17 मई को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे आयोग को दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए थे।
चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य करार दिया था तथा आयोग की इस सिफारिश पर 21 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी थी। आप ने पार्टी के 20 विधायकों ने 'लाभ के पद' के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए 23 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। आप विधायकों ने जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इस मामले को उठाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग की थी।
23 मार्च को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से दोबारा सुनवाई करने को कहा था। इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, 'सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।'