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आबकारी नीति मामलाः सीबीआई की अर्जी मंजूर, अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में मुख्यमंत्री...
आबकारी नीति मामलाः सीबीआई की अर्जी मंजूर, अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल की तीन दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए।

केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे। दोनों मामले 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से संबंधित हैं।

सीबीआई ने आवेदन में कहा, "एक प्रमुख राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में यह मानने के विश्वसनीय कारण हैं कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने सामने पहले से मौजूद गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित गवाहों, जिनकी अभी तक जांच नहीं हुई है, आगे एकत्र किए जाने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और चल रही जांच को बाधित कर सकते हैं।" चूंकि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की अभी तक जांच नहीं हुई है और दस्तावेज या डिजिटल साक्ष्य अभी तक एकत्र नहीं किए गए हैं, इसलिए याचिका में "जांच और न्याय के हित में" केजरीवाल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी जाए।

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने अदालत से सीबीआई को सभी सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "उन्होंने (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान भी दिया है कि वे 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे...मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आईओ (जांच अधिकारी) से कहें कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं, माननीय उन्हें पकड़ें।"

इस पर अदालत ने टिप्पणी की: "जांच के एक निश्चित तिथि तक निष्कर्ष निकालने के बारे में उन्होंने जो भी बयान दिया है, भले ही उन प्रतिबद्धताओं का पालन न किया जाए, यह आपको जमानत मांगने का आधार देगा। आप यह नहीं कह सकते कि जे.सी. नहीं दिया जा सकता।"

केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च, 2024 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों मामले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुए थे।

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