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आबकारी नीति मामला: SC शुक्रवार को AAP नेता मनीष सिसौदिया की जमानत पर करेगा सुनवाई, जाने क्या है आरोप

उच्चतम न्यायालय दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के...
आबकारी नीति मामला: SC शुक्रवार को AAP नेता मनीष सिसौदिया की जमानत पर करेगा सुनवाई, जाने क्या है आरोप

उच्चतम न्यायालय दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसने उन्हें इन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

10 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हुई थी। सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि उन पर सुनवाई की जाए क्योंकि वरिष्ठ आप नेता की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा संभाले गए कई विभागों में से कई के साथ-साथ उनके पास उत्पाद शुल्क विभाग भी था, उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक "हाई-प्रोफाइल" व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के हैं।

30 मई के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि कथित घोटाला होने के समय सिसोदिया "मामलों के शीर्ष पर" थे, इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी अभी भी सत्ता में है, कभी 18 विभाग संभालने वाले सिसौदिया का प्रभाव कायम है और चूंकि गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं, इसलिए उनके प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।

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