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एक्साइज घोटाला: कोर्ट ने पत्नी से मिलने के दौरान हुए खर्च को सिसौदिया से नहीं वसूलने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में बंद आप नेता मनीष...
एक्साइज घोटाला: कोर्ट ने पत्नी से मिलने के दौरान हुए खर्च को सिसौदिया से नहीं वसूलने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल में बंद आप नेता मनीष सिसौदिया की बीमार पत्नी से मुलाकात के दौरान हुए खर्च की वसूली उनसे न की जाए। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े एक मामले में सिसोदिया के आवेदन पर सुनवाई करते हुए "पूरी तरह से मानवीय आधार पर" आदेश पारित किया।

न्यायाधीश ने 5 फरवरी को हिरासत में रहते हुए सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। उन्होंने आगे निर्देश दिया था कि सिसौदिया के घर आने-जाने का खर्च आरोपी द्वारा वहन किया जाएगा और इससे राज्य के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा।

शनिवार को, न्यायाधीश ने सिसौदिया के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने पिछले अदालत के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि जेल अधिकारियों ने अभियुक्तों पर प्रति मुलाकात 40,000 रुपये से अधिक की भारी राशि का चालान काटा है और इस प्रकार, यात्राओं का मासिक खर्च लगभग 2 लाख रुपये आता है।

न्यायाधीश ने कहा, "की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से मानवीय आधार पर, इस अदालत के 5 फरवरी, 2024 के उक्त आदेश को संशोधित किया जा रहा है और यह निर्देश दिया गया है कि आवेदक अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अपने घर का उपरोक्त दौरा करेगा। राज्य के खजाने का खर्च और उसका भुगतान आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा या उससे वसूल नहीं किया जाएगा।''

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