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बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासित बेटे साजिब वाजेद...
बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासित बेटे साजिब वाजेद जॉय के खिलाफ बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में उनकी मां को मौत की सजा सुनाने के एक महीने बाद जारी किया गया है।

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) के एक अभियोजक ने संवाददाताओं को बताया, ‘न्यायाधिकरण ने जुलाई के विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध करने के लिए उनके (जॉय के) विरुद्ध दर्ज मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।’ उन्होंने बताया कि आईसीटी मामलों के तत्कालीन कनिष्ठ मंत्री जुनैद अहमद पलक के विरुद्ध भी इसी प्रकार का वारंट जारी किया गया था। पलक पहले से ही जेल में हैं।

आईसीटी-बीडी ने पूर्व प्रधानमंत्री और उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को दबाने के प्रयासों के लिए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला उनकी गैर हाजिरी में सुनाया गया है।

जॉय (54) सूचना संचार विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के आईसीटी मामलों के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं, वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं।

छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक आंदोलन के कारण पांच अगस्त 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रदर्शन को जुलाई विद्रोह नाम से जाना जाता है। वहीं, जनवरी में प्रोफेसर मोहम्मद के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ‘जुलाई योद्धाओं’ की 834 मौतों की सूची प्रकाशित की।

आईसीटी-बीडी ने आंदोलन के दौरान कर्फ्यू लगाए जाने के बाद हुए ‘सामूहिक हत्याकांड’ पर दायर एक अलग मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व कानून मंत्री अनीस-उल-हक और पूर्व प्रधानमंत्री के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान के खिलाफ औपचारिक आरोप स्वीकार कर लिए।

दोनों पहले से ही जेल में हैं, जबकि न्यायाधिकरण ने तत्कालीन कनिष्ठ आईसीटी मंत्री पलक के साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से 10 दिसंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया।

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