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विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार लेकिन अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकते सड़क: किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट

राजधनी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के चलते लंबे समय से बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने...
विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार लेकिन अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकते सड़क: किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट

राजधनी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के चलते लंबे समय से बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कें बंद किए जाने को लेकर किसान संगठनों से जवाब मांगा है।

 

हालांकि, इसके लिए किसान संगठनों को समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन के चलते बंद रास्ते को खुलवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने किसान संगठनों को दिल्ली की सीमाओं के बाहर विरोध के खिलाफ याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। 

 

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