गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन पर बुधवार को यानी आज ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ थिंक-टैंक का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बता दें कि पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी। पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था। अधिकारियों ने बताया कि कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने एफसीआरए नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए सीपीआर का लाइसेंस निलंबित कर दिया।