सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंद लगा दिया है। दिवाली से पहले कोर्ट के इस फैसले पर पटाखा विक्रेताओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि हमने तो बिक्री के लिए पटाखे होल सेल में खरीद लिए हैं, अब हमारे नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में पटाखे के रिटेलर सुनील का कहना है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत और आधारहीन है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों हमें पटाखे बेचने का लाइसेंस जारी किया गया? सुनील ने कहा, मैं पटाखों की खरीदारी कर चुका हूं। मेरे पास पटाखों का स्टॉक है। अब मैं इन पटाखों को कहां बेचूं। इसका नकुसान कैसे मैं झेल पाऊंगा।
SC order is wrong & baseless;why were we issued licenses in the first place then when they had to do this?: Sunil, #firecrackers retailer pic.twitter.com/tyja69JTfk
— ANI (@ANI) October 9, 2017
I have already purchased stock, where will I sell it now? How will I bear this burden on me?: Sunil Kumar, Firecracker retailer on SC order pic.twitter.com/nvX0Qn8rjS
— ANI (@ANI) October 9, 2017
कोर्ट के फैसले के बाद वकील हरिप्रिया पद्मनाभन ने कहा कि पटाखे बेचने के लिए सभी अस्थायी लाइसेंस रद्द। आज से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पहले से पटाखे खरीद चुके हैं, वे जला सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे।
All temporary licenses to sell firecrackers stand cancelled. No sale of firecrackers in Delhi-NCR from today: Haripriya Padmanabhan, Lawyer pic.twitter.com/66CrTFFE80
— ANI (@ANI) October 9, 2017
People who had already purchased crackers will be able to burst them. Hopefully they won't do that: Haripriya Padmanabhan, Lawyer
— ANI (@ANI) October 9, 2017
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वकील पूजा धर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर से फिर से शुरू हो सकती है। कोर्ट इस अवधि के दौरान वायु की गुणवत्ता पर प्रभ्ााव को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगी।
Sales can resume from 1 Nov. Court to take further decision, taking into account impact on air quality during this period: Pooja Dhar,Lawyer pic.twitter.com/2bxr3qHMWO
— ANI (@ANI) October 9, 2017
बता दें कि सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले वर्ष के अपने उस आदेश को बहाल करे, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
गत वर्ष 11 नवंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नवंबर 2016 के आदेश की बहाली की मांग करने वाली याचिका पर आया था।