दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता ने बताया कि कदम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है। अभी यात्रियों को अपने स्मार्ट कार्ड देने पर उसमें जमा राशि के साथ-साथ जमानत राशि वापस लेने की सुविधा है लेकिन एक अप्रैल से यह नियम बदल जाएगा और मेट्रो कार्ड में जमा राशि वापस नहीं मिलेगी तथा उसे इस राशि को यात्रा में ही खर्च करना होगा।
प्रवक्ता ने कहा है कि यदि कोई यात्री अपने कार्ड को एक अप्रैल के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहता और उसमें जमा राशि वापस लेना चाहता है तो वह 31 मार्च तक ऐसा कर सकता है क्योंकि एक अप्रैल के बाद उसे केवल जमानत राशि ही वापस मिलेगी। एक अप्रैल से यात्रियों को केवल ऐसे कार्ड ही बेचे जाएंगे जिनमें जमा राशि को वह यात्रा पर ही खर्च कर सकेगा।
प्रवक्ता के अनुसार स्मार्ट कार्ड से संबंधित अन्य नियमों में बदलाव नहीं किया गया है । कोई भी यात्री अपने कार्ड को अधिकतम 2000 रुपए की राशि से रिचार्ज करा सकता है।