अमेरिका स्थित वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा स्थापित खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध को केंद्र ने उसकी निरंतर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे को उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल पहले प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय है कि एसएफजे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त है और पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, जिसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है।
इसमें कहा गया है कि एसएफजे उग्रवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में है और भारत के क्षेत्र से एक संप्रभु खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर उग्रवाद और उग्रवाद के हिंसक रूप का समर्थन कर रहा है।
खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से गतिविधियों और अभिव्यक्तियों में लिप्त होकर भारत और अन्य जगहों पर इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत के क्षेत्र से खालिस्तान राष्ट्र बनाने के प्रयासों सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ाने की संभावना है।
अधिसूचना में कहा गया है कि एसएफजे भारत से पंजाब के अलग होने और खालिस्तान के गठन की वकालत करना जारी रखता है, यह देश की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी भावनाओं का प्रचार करना जारी रखता है और अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ाता है, उग्रवाद का समर्थन करता है और देश में हिंसा भड़काता है।
इसमें कहा गया है, "अब, इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सिख फॉर जस्टिस को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि बढ़ाती है और निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन, 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।"
एसएफजे की स्थापना अमेरिका में रहने वाले पन्नू ने की थी, जिसे सरकार ने आतंकवादी भी घोषित किया था। एसएफजे ने करीब तीन साल पहले एक अलग खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह के लिए अभियान भी चलाया था। अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू भारत में आतंकवाद के आरोपों में वांछित हैं। पिछले महीने, एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।
एसएफजे का प्राथमिक उद्देश्य पंजाब में एक "स्वतंत्र और संप्रभु देश" स्थापित करना है। एक अधिकारी ने कहा कि यह खुले तौर पर खालिस्तान के मुद्दे का समर्थन करता है और इस प्रक्रिया में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। एसएफजे को पहली बार 2019 में यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था।