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दिल्ली-NCR में लागू रहेंगे ग्रैप-4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर तक बढ़ाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस...
दिल्ली-NCR में लागू रहेंगे ग्रैप-4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर तक बढ़ाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया, जबकि केंद्र ने कहा कि AQI "प्रबंधनीय सीमा" में है।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि GRAP IV प्रतिबंधों को अक्षरशः लागू करने में अधिकारी "पूरी तरह विफल" रहे हैं।

पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी GRAP IV उपाय सोमवार तक जारी रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।"

शीर्ष अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि GRAP-IV उपायों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सभी ट्रकों - आवश्यक सामान ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और LNG/CNG/इलेक्ट्रिक/BS-VI-फिटेड ट्रकों को छोड़कर - के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीआरएपी IV के नियमों का पालन कराने में "गंभीर चूक" के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्त (यातायात), अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, आयुक्त (एमसीडी) को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। भाटी ने कहा कि एक्यूआई "प्रबंधनीय सीमा" में है और अदालत को मानदंडों में ढील देने पर विचार करना चाहिए। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा" माना जाता है; 51 और 100 को "संतोषजनक"; 101 और 200 को "मध्यम"; 201 और 300 को "खराब"; 301 और 400 को "बहुत खराब"; जबकि 401 और 500 के बीच यह "गंभीर" माना जाता है।

पीठ ने पंजाब से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन के अध्यक्ष ने कथित तौर पर किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह देने की बात स्वीकार की थी। पीठ ने कहा, "हम इस खबर की सत्यता के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर यह सही है तो यह बहुत गंभीर है। (पंजाब) राज्य के अधिकारी किसी भी किसान को इस तथ्य का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वर्तमान में ऐसी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है जो दिन के कुछ घंटों के दौरान होती हैं। पंजाब सरकार को तुरंत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों।"

GRAP-4 प्रतिबंध विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं। 2017 में पहली बार लागू किया गया GRAP, स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट था। गुरुवार को कार्यवाही की शुरुआत में, पीठ ने GRAP IV के तहत प्रतिबंधों के अनुसार दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को रोकने में अधिकारियों की "पूर्ण विफलता" को रेखांकित किया।

पीठ ने कहा, "यह पूरी तरह से विफल रहा है। पुलिस कहीं भी नहीं दिखी। ट्रकों को क्षेत्र में प्रवेश करने दिया गया और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमने जो कुछ तस्वीरें देखीं, उनमें पुलिस सीमा के अंदर खड़ी दिखी। इसलिए लोग ट्रक लेकर अंदर आ जाते हैं और कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।" भाटी ने बताया कि अधिकांश ट्रक 13 प्रमुख चेक प्वाइंट से शहर में प्रवेश कर रहे थे और कुछ बैनर ड्राइवरों को जागरूक कर रहे थे कि उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है।

एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि ट्रकों को दिल्ली सीमा के बजाय एनसीआर सीमा पर रोका जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर निरीक्षण करने के लिए न्यायालय आयुक्त के रूप में नियुक्त शीर्ष अदालत के 13 वकील क्षेत्रों का दौरा करना जारी रखेंगे और अदालत को रिपोर्ट सौंपेंगे। शीर्ष अदालत दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले पर विचार कर रही है।

शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर को सीएक्यूएम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि छात्रों को मध्याह्न भोजन से वंचित किया जा रहा है और उनके पास आभासी कक्षाओं में भाग लेने के लिए साधन नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश से संबंधित प्रदूषण-रोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों को लागू करने में दिल्ली सरकार की विफलता पर चिंता जताई थी और 113 प्रवेश बिंदुओं पर तत्काल जांच चौकियां स्थापित करने का निर्देश दिया था।

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