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जीएसटी परिषद की बैठक: कैंसर की दवाओं पर घटेगा टैक्स, स्वास्थ्य बीमा के लिए बनी सहमति; नमकीन स्‍नैक्‍स होंगे सस्‍ते..

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों और केदारनाथ...
जीएसटी परिषद की बैठक: कैंसर की दवाओं पर घटेगा टैक्स, स्वास्थ्य बीमा के लिए बनी सहमति; नमकीन स्‍नैक्‍स होंगे सस्‍ते..

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों और केदारनाथ तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी पर कर में कमी की जाएगी। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में सोमवार को यह फैसला लिया गया।

नवंबर में होने वाली अपनी आगामी बैठक में, जीएसटी परिषद यह तय करेगी कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर कर की दर कम की जाए या नहीं, यह मामला हाल ही में विपक्षी दलों ने पिछले संसद सत्र के दौरान उठाया था। सीतारमण ने यह भी खुलासा किया कि बीमा प्रीमियम के लिए जीएसटी निहितार्थों की समीक्षा के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा।

जाने क्या है मुख्य बिंदु:

बीमा पॉलिसियों के लिए मंत्रियों का समूह (जीओएम): स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगाए गए 18 प्रतिशत कर को कम करने पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति के बाद, जीएसटी परिषद ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक जीओएम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, जिसे अक्टूबर के अंत तक निवासी कल्याण संघों द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों पर जीएसटी जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। जीएसटी परिषद जीओएम रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद निर्णय लेगी।

अलग जीओएम एक और जीओएम 31 मार्च, 2026 की सूर्यास्त तिथि के बाद विलासिता और पाप वस्तुओं पर उपकर संग्रह के उपचार की जांच करेगा।

इन पर की गई कटौतीः

- कुछ कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। कैंसर की दवाओं में ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब शामिल हैं।

- केदारनाथ तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी पर जीएसटी सीट-शेयर के आधार पर 5% तक कम किया जाएगा; चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सवारी 18% जीएसटी पर रहेगी।

- कुछ नमकीन पर जीएसटी 18% से घटकर 12% हो जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग कराधान:

- 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और कैसीनो पर प्रवेश स्तर के दांव 28% जीएसटी के अधीन हैं।

- इससे पहले, कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कौशल-आधारित और मौका-आधारित खेलों के लिए अलग-अलग कर दरों के लिए तर्क दिया था।

- जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को 28% कर का भुगतान करना होगा, जबकि ऑफशोर प्लेटफ़ॉर्म को पंजीकरण और करों का भुगतान करना होगा; गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप साइट ब्लॉक हो जाएगी।

- ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कर की समीक्षा कार्यान्वयन के छह महीने बाद की जाएगी।

शोध सेवाओं के लिए जीएसटी छूट:

-जीएसटी परिषद ने सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली शोध और विकास सेवाओं को जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की है।

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार से संबद्ध विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों, जिनमें केंद्रीय या राज्य कानूनों द्वारा स्थापित या आयकर छूट वाले विश्वविद्यालय शामिल हैं, को सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से शोध निधि पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। इस छूट का उद्देश्य शैक्षणिक और शोध संस्थानों के वित्तपोषण का समर्थन करना है।

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