भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम प्रशासन ने 7 जुलाई तक ड्रोन, गुब्बारे और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
"हाल ही में हुए पहलगाम हमले (22-04-2025) और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 09 मई से 07 जुलाई 2025 तक गुरुग्राम में निम्नलिखित का उपयोग सख्त वर्जित है:
- ड्रोन
- माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट
- ग्लाइडर्स/पावर ग्लाइडर्स
- गर्म हवा के गुब्बारे
- पतंग उड़ाना
- चीनी माइक्रो लाइट्स
- आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्सव के दौरान)