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हाथरस भगदड़: एसआईटी प्रमुख ने कहा कि 90 बयान दर्ज किए गए, सबूत आयोजकों का दोषी होने का संकेत

एसआईटी प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को कहा कि हाथरस भगदड़ की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के...
हाथरस भगदड़: एसआईटी प्रमुख ने कहा कि 90 बयान दर्ज किए गए, सबूत आयोजकों का दोषी होने का संकेत

एसआईटी प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को कहा कि हाथरस भगदड़ की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल ने अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कुलश्रेष्ठ, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) भी हैं, 2 जुलाई को यहां एक 'सत्संग' में हुई भगदड़ पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी।

हाथरस में पीटीआई से विशेष रूप से बात करते हुए एडीजी कुलश्रेष्ठ ने कहा, "अब तक 90 बयान दर्ज किए गए हैं। एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है।" पुलिस जांच की स्थिति पर, अधिकारी ने कहा कि अधिक सबूत सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से, एकत्र किए गए सबूत कार्यक्रम आयोजकों की ओर से दोषी होने का संकेत देते हैं।" मामले की जांच जारी रहने के साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जोर देकर कहा कि "साजिश के पहलू" से इनकार नहीं किया जा सकता। कुलश्रेष्ठ ने कहा, "दोषी लोगों पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि हाथरस पुलिस ने गुरुवार को छह स्वयंसेवकों (सत्संग आयोजन समिति के सदस्यों) को गिरफ्तार किया और "जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।"

एडीजी ने पीटीआई को बताया कि मामले में जिन अन्य संदिग्धों की भूमिका संदेह के घेरे में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, "मुख्य आरोपी (देवप्रकाश मधुकर) की तलाश जारी है।" इस बीच, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगदड़ पर प्रारंभिक एसआईटी रिपोर्ट से अवगत कराया गया है। रिपोर्ट एडीजी आगरा जोन द्वारा प्रस्तुत की गई, जो भगदड़ के बाद बचाव और राहत उपायों की निगरानी करने के लिए हाथरस का दौरा करने वाले शीर्ष अधिकारियों में से एक थे।

गोपनीय रिपोर्ट में हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बयान शामिल हैं, जिन्होंने भगदड़ से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को संभाला। इस मामले में 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने बुधवार को हाथरस त्रासदी की जांच और भगदड़ के पीछे साजिश की संभावना को देखने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था।

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