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दिल्ली हाइकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस बंद किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) जुड़े मानहानि मामले में...
दिल्ली हाइकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस बंद किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) जुड़े मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के चार अन्य नेताओं की संयुक्त समझौता याचिका को स्वीकृति दे दी। इसके अनुसार जेटली ने अरविंद केजरीवाल और चार अन्य की माफी स्वीकार कर ली है।  इसके बाद हाइकोर्ट ने डीडीसीए से संबंधित मानहानि मामला बंद किया। जेटली ने मानहानि के दो केस दर्ज कराए थे और हाइकोर्ट ने दोनों ही मामलों को बंद करने का आदेश दिया।


हाइकोर्ट ने कहा कि आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ मानहानि मामला चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने सुलह का प्रस्ताव नहीं दिया है। इस मामले में केजरीवाल और अन्य नेताओं ने जेटली से माफी मांग ली थी जबकि कुमार विश्वास ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

वित्त मंत्री जेटली ने इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपये का मानहानि के केस किया था। जेटली ने मानहानि का दूसरा मुकदमा तब दायर किया था जब केजरीवाल के पूर्व वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट में उनके बारे में अपशब्द कहे थे।

हाइकोर्ट ने जेटली और केजरीवाल के हस्ताक्षरित शपथ और बयान को स्वीकार किया जिसमें समझौता करने की बात कही गई थी। इस पर दोनों पक्षों के वकीलों को भी हस्ताक्षर हैं। केजरीवाल इससे पूर्व पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांग चुके हैं।

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