अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी आरोपियों को बुधवार को बड़ी राहत मिल गई। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 को बरी करने के खिलाफ दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले 30 सितंबर 2020 को सभी आरोपियों को बरी किया था। इसमें कहा गया था कि मस्जिद को गिराने की योजना नहीं बनी थी, न ही कोई साजिश थी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्जिस सरोज यादव की पीठ ने 31 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे सभी आरोपी बरी हो गए हैं।
अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद और सैयद अखलाख अहमद की ओर से कोर्ट में यह अपील दाखिल की गई थी। मामले में शुरुआत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। इसे न्यायालय ने आपराधिक अपील में परिवर्तित करने का आदेश दिया था। मामले में सीबीआई की तरफ से भी आपत्ति दाखिल की गई थी। सीबीआई का कहना था कि अपील करने वाले विवादित ढांचा गिराए जाने के इस मामले के पीड़ित नहीं हैं।
इससे पहले विशेष अदालत से पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सांसद साक्षी महाराज, लल्लू सिंह और बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी को बरी कर दिया गया था।
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में 28 साल बाद फैसला आया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि विध्वंस सुनियोजित नहीं था। नेताओं के भाषण का ऑडियो साफ नहीं है। नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। कहा था कि घटना अचानक हुई।