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दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- पहले के आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने...
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- पहले के आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करने के एक आदेश के खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता रिकॉर्ड के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि दिखाने में असमर्थ है। तद्नुसार याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह समीक्षा याचिका समीक्षा के रूप में प्रच्छन्न अपील है क्योंकि यह समीक्षा के दायरे में नहीं आती है।

पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा, हमने इस जनहित याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया था, यह उचित होगा कि समीक्षा याचिका पर कोई अन्य पीठ सुनवाई करे।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया था और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी पर एक लाख। याचिकाकर्ता ग्राम उदय फाउंडेशन नामक संस्था का अध्यक्ष बताया जाता है।

 

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