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हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच एजेंसी सीआईडी के समक्ष 17 जून को पेश होने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को...
हाईकोर्ट ने पोक्सो मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच एजेंसी सीआईडी के समक्ष 17 जून को पेश होने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से रोक दिया। इसने वरिष्ठ भाजपा नेता को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया।

बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल 14 मार्च को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सीआईडी की विशेष जांच टीम ने बुधवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था। येदियुरप्पा ने जांच में शामिल होने के लिए समय मांगा था।

रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ भाजपा नेता नई दिल्ली में एक "अज्ञात" स्थान पर चले गए हैं। पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उसकी बेटी से छेड़छाड़ की।

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