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ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा- शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए ASI करे साइंटिफिक सर्वे

विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया...
ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा- शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए ASI करे साइंटिफिक सर्वे

विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया है, यह काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे करना है जिसका मकसद यह पता लगाना होगा कि बरामद कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह शिवलिंग है या कुछ और।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने बताया कि एएसआई को मस्जिद परिसर में पाए गए 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी गई है। "...एएसआई ने अदालत के सामने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की कई तकनीकें पेश की हैं। 22 मई को जिला न्यायाधीश तय करेंगे कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण कैसे किया जाएगा।"

वाराणसी जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। याचिका में जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इससे पहले पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था।

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