Advertisement

हिजाब विवादः कर्नाटक हाई कोर्ट में सरकार ने कहा- हिजाब इस्लामी धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा...
हिजाब विवादः कर्नाटक हाई कोर्ट में सरकार ने कहा- हिजाब इस्लामी धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और इसके इस्तेमाल को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इससे पहले कोर्ट में छात्राओं की तरफ ह‍िजाब के पक्ष में दलीलें दी गईं थीं। कोर्ट ने सभी पक्षों को बारी-बारी से सुना। मामले में अब सोमवार से फिर सुनवाई होगी।    

राज्य के महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी ने जस्टिस अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी और जस्टिस कृष्णा एम दीक्षित की पूर्ण पीठ को बताया कि हिजाब पहनने की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता की परीक्षा भी पास करनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में व्याख्या की गई है, जिसमें सबरीमाला मामला शामिल हैं। नवादगी ने बेंच को बताया, "हमने एक स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है।"

एजी नवदगी ने उन लड़कियों के आरोप को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें छात्रों को हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने से यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को अंतःकरण और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है।

नवदगी ने तर्क दिया, "अगर कोई धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो यह देखना होगा कि क्या यह अभ्यास सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करता है।"

अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद थे और स्थानों को बंद रखने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य था। हिजाब के संदर्भ में, नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के संदर्भ में इसका परीक्षण किया जाना है।

नवादगी ने तर्क दिया कि सरकारी आदेश भी 19(1)(ए) का उल्लंघन नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अपने सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार का 5 फरवरी का आदेश कानून के अनुसार था और इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं थी।

हिजाब-बनाम-भगवा स्कार्फ विवाद को देखते हुए, पीठ ने पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें छात्रों को अंतिम आदेश पारित होने तक उन्हें परिसर में हिजाब पहनने से रोक दिया गया था।

एजी के अनुसार, हिजाब की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, जैसा कि सबरीमाला और शायरा बानो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था।

नवदगी ने अदालत को बताया कि 2018 से लड़कियों के लिए उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रेस थी। हालांकि, पिछले साल दिसंबर में कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल से संपर्क कर जोर देकर कहा कि उन्हें हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब यह विवाद शुरु हुआ। तदनुसार, माता-पिता को बुलाया गया और बताया गया कि 1985 से वर्दी का मानदंड था जिसका छात्रों को पालन करने की आवश्यकता थी लेकिन लड़कियां नहीं मानी और विरोध करने का फैसला किया।

एजी ने यह भी कहा कि जब सरकार को घटना के बारे में पता चला, तो उसने कहा कि वह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि समस्या को और आगे न बढ़ाया जाए। हालाँकि, तब तक यह मुद्दा अन्य राजयों में फैल गया।

नवदगी ने अदालत से कहा कि यह आदेश अहानिकर है, जिससे याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहा कि छात्रों को कॉलेज विकास समिति द्वारा तय ड्रेस पहननी चाहिए, जिसे सरकार द्वारा स्वायत्तता मिली है। उन्होंने सरकारी आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ड्रेस एकता और समानता के अनुरूप होनी चाहिए।

एजी ने यह भी कहा कि सरकार का यह साफ रुख यह है कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी और यही कारण था कि उसने अपने आदेश में 'हिजाब' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अहानिकर आदेश को सांप्रदायिक कहना गलत था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad