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हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद कहा, मैं साजिश का शिकार हूं

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब पांच महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत...
हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद कहा, मैं साजिश का शिकार हूं

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब पांच महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत मिल गई और जेल से बाहर आने के बाद झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि वह साजिश का शिकार हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने 48 वर्षीय राजनेता की जमानत याचिका पर 13 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय द्वारा पारित 55-पृष्ठ के आदेश में कहा गया, "...याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।" एक अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शाम करीब चार बजे सोरेन को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया।

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोरेन को जमानत देने के अदालत के आदेश का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने भी न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, "अदालत ने माना है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।"

सोरेन के जेल से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में झामुमो समर्थकों ने उनका स्वागत किया और नारे लगाए। नेता ने उनका अभिवादन भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें धन शोधन के एक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया और उन्हें करीब पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए सोरेन ने कहा कि वह इस बात से चिंतित हैं कि देश में किस तरह से राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। सोरेन ने कहा, "मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। मेरे खिलाफ साजिश रची गई और मुझे पांच महीने जेल में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

उन्होंने कहा, "मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। अदालत ने अपना आदेश सुनाया और मैं जमानत पर बाहर हूं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया लंबी है।" उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। सोरेन ने कहा, "मैंने जो काम शुरू किया है, जो युद्ध मैंने लड़ा है, उसे पूरा करूंगा।"

वह अपने पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने भी गए। राज्य में झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में मिठाई बांटते नजर आए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पूर्ववर्ती को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को सत्य की जीत बताया। चंपई ने एक्स पर पोस्ट किया: “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “मैं इस महान विकास से बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वह (हेमंत सोरेन) तुरंत अपनी सार्वजनिक गतिविधियां शुरू कर देंगे।” इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह एससी/एसटी पुलिस स्टेशन में ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामलों का हवाला देते हुए इसी तरह का अपराध कर सकते हैं।

अदालत ने कहा, “हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता के आचरण को उजागर करने की मांग की गई है, लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा इसी तरह का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।”

... "अपराध की आय" के लिए। सोरेन की बचाव टीम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें समाप्त हो गई थीं, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वकीलों ने कहा कि ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने आदेश के क्रियान्वयन पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकें, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सोरेन ने उच्च न्यायालय से त्वरित सुनवाई की मांग की थी।

सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बार्गेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ जमीन "अवैध रूप से" हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। ईडी के वकील ने पहले प्रस्तुत किया था कि संघीय एजेंसी द्वारा जांच किए गए गवाहों ने अवैध भूमि सौदे में पूर्व सीएम की संलिप्तता का आरोप लगाया था।

एजेंसी ने कहा था कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूर्व सीएम ने उन्हें भूखंड के स्वामित्व विवरण को बदलने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का निर्देश दिया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि जमीन के मूल मालिक राज कुमार पाहन ने जब उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, तब शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। सोरेन को ईडी ने कई बार तलब किया था, जिसके बाद उनसे उनके आवास पर पूछताछ की गई और उसके बाद 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

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