आइएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी को भी खारिज कर दिया है, जिसमें चिदंबरम की एक दिन की और रिमांड मांगी गई थी। वहीं, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सेहत का हवाला देकर दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की। इस मामले पर हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मामले में उनकी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि खत्म होने पर बुधवार को उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। वहीं, चिदंबरम की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस हरिशंकर की पीठ के समक्ष जमानत याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ ने गुरुवार को उचित अदालत के समक्ष मामले को लिस्टेड किया।
21 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया। हालांकि मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वह फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की सेहत लगातार खराब हो रही है। हाल में उन्हें दिल्ली के एम्स ले जाया गया था।
ये है मामला
वित्त मंत्री रहते पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया था। मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस बारे में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं।