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पीएम 2.5 के बढ़ते स्तर पर बोले जयराम रमेश, 'सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को पीएम 2.5 के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय स्वच्छ...
पीएम 2.5 के बढ़ते स्तर पर बोले जयराम रमेश, 'सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को पीएम 2.5 के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) की तत्काल समीक्षा करने का आह्वान किया, जिन्हें 2009 में लागू किए जाने के बाद से अपडेट नहीं किया गया है।

कांग्रेस महासचिव (प्रभारी, संचार) और पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत की पूरी 1.4 बिलियन आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है, जहां पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित वार्षिक औसत पांच माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक है।

उन्होंने कहा, "पीएम 2.5 (यानी 2.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आकार के कण) के लिए हमारा वर्तमान मानक वार्षिक एक्सपोजर के लिए डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों से 8 गुना और 24 घंटे के एक्सपोजर के लिए दिशा-निर्देशों से 4 गुना अधिक है।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (2017) के शुभारंभ के बावजूद, पीएम 2.5 का स्तर लगातार बढ़ रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि अब भारत में हर एक व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में रहता है, जहाँ पीएम 2.5 का स्तर डब्ल्यूएचओ के दिशा-निर्देशों से कहीं अधिक है।

रमेश ने कहा, "भारत, स्वीडन, इज़राइल और यूएसए के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच 6.6 मिलियन मौतों के लिए पीएम 2.5 के स्तर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह केवल पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता की चुनौती नहीं है, यह हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की सहज प्रतिक्रिया इस अध्ययन पर ही सवाल उठाना होगी। उन्होंने कहा, "लेकिन अगर इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, तो हम खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे होंगे।" उन्होंने कहा, "हमें एनसीएपी और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिन्हें नवंबर 2009 में लागू किए जाने के बाद से अद्यतन नहीं किया गया है।"

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