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झारखंड हाइकोर्ट ने एम्स से मांगी लालू की मेडिकल रिपोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से चारा घोटाले में सजा काट...
झारखंड हाइकोर्ट ने एम्स से मांगी लालू की मेडिकल रिपोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग रहे लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख चार मई तय की।

लालू के प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट ने एम्स से रिपोर्ट मांगने के अलावा सीबीआइ से जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा। कोर्ट इससे पहले 23 फरवरी को देवघर कोषागार से 1990 से 1994 के बीच 89.27 लाख रुपये की फर्जी निकासी के आरसी 64ए/96 केस में लालू की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। कुमार ने बताया कि चाईबासा कोषागार केस 68ए/96 और दुमका कोषागार केस आरसी 38ए96 के लिए भी जमानत याचिका दायर की गई थी पर कोर्ट ने केवल 64ए/96 और 68ए/96 पर ही सुनवाई की।

लालू को देवघर कोषागार मामले में पिछले साल 23 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें दुमका कोषागार मामले में भी सजा सुनाई गई। तबीयत खराब हो जाने के बाद पहले उन्हें 17 मार्च को यहां के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो विशेष सीबीआइ कोर्ट ने उन्हें बेहतर इजाल के लिए दिल्ली के एम्स जाने की मंजूरी। यहां पर वह 29 मार्च से भरती है।

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