Advertisement

वीएचपी के कार्यक्रम में जज का भाषण: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट; सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव की दी धमकी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसके जज शेखर कुमार यादव की वीएचपी के एक कार्यक्रम...
वीएचपी के कार्यक्रम में जज का भाषण: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट; सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव की दी धमकी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसके जज शेखर कुमार यादव की वीएचपी के एक कार्यक्रम में की गई विवादास्पद टिप्पणी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी, जिस पर न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जज के खिलाफ उनके "घृणास्पद भाषण" के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की धमकी दी है।

इस विवाद के गहराने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस यादव के भाषण के लिए विपक्ष की आलोचना को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के "जागरूकता सम्मेलन" जारी रहेंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा हाईकोर्ट के जज के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की बढ़ती मांग के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने जज के भाषण की अखबारों में छपी खबरों पर ध्यान दिया है और मामले पर विचार कर रहा है।

बयान में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर ध्यान दिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और ब्यौरे मंगवाए गए हैं तथा मामला विचाराधीन है।"

8 दिसंबर को वीएचपी के एक समारोह में न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वीएचपी के विधिक प्रकोष्ठ और उच्च न्यायालय इकाई के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

एक दिन बाद, न्यायाधीश द्वारा भड़काऊ मुद्दों पर बोलते हुए वीडियो, जिसमें कानून बहुमत के अनुसार काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिस पर विपक्षी नेताओं सहित कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने उनके कथित बयानों पर सवाल उठाए और उन्हें "घृणास्पद भाषण" करार दिया।

वकील और एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सीजेआई खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की "इन-हाउस जांच" की मांग की। पत्र में कहा गया है, "न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने "घृणास्पद भाषण" देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और कहा कि वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा अगले कुछ दिनों में नोटिस प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस तरह का भाषण दे सकता है, तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? सवाल यह भी उठता है कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने का साहस कैसे मिलता है? सवाल यह भी उठता है कि पिछले 10 वर्षों में ये चीजें क्यों हो रही हैं।"

श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी कहा कि वह न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा समर्थन का आश्वासन दिया गया है।

मेहदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं इस न्यायमूर्ति शेखर के यादव, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला रहा हूं, जिन आरोपों का उल्लेख नोटिस में किया गया है।" मेहदी ने कहा कि उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित सात सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर लिया है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए 100 सदस्यों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "मुझे इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है।

@asadowaisi साहब, राजस्थान से सांसद राजकुमार रोत, बिहार से सांसद सुधामा प्रसाद, उत्तर प्रदेश से सांसद जिनाब मोहिबुल्लाह साहब और उत्तर प्रदेश से सांसद जिनाब जियाउ रहमान साहब सहित 7 से अधिक सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं उनके समर्थन और हस्ताक्षरों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।" विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि ऐसे जागरूकता सम्मेलनों में केवल यूसीसी जैसे विषयों पर दर्शकों को जागरूक करने के लिए ही मौजूदा न्यायाधीशों को आमंत्रित किया जाता है।

कुमार ने बताया, "हमने न्यायाधीश को समान नागरिक संहिता पर बोलने के लिए संकाय के रूप में आमंत्रित किया था। हम पूर्व न्यायाधीशों के बीच काम करते हैं, उन्हें विहिप और हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक मौजूदा न्यायाधीशों का सवाल है, हम उनसे विहिप के लिए काम करने की उम्मीद नहीं करते या उन्हें आमंत्रित नहीं करते। कभी-कभी यूसीसी जैसे विषयों पर हम उन्हें हमें जागरूक करने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

कुमार ने कहा, "इसलिए, यूसीसी के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बैठक में कहा कि यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत एक संवैधानिक आदेश है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें सरकारों से यूसीसी विकसित करने पर जोर दिया गया था और कहा कि यूसीसी समाज के पूर्ण एकीकरण और भारत की एकता के लिए अच्छा होगा।"

उन्होंने कहा कि वह प्रयागराज की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से विचार-विमर्श से अवगत थे। हालांकि, वीएचपी नेता ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट जज द्वारा "बहुमत" पर की गई टिप्पणियों की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हाईकोर्ट जज ने बहुमत के बारे में ऐसा कहा है कि कानून कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में भी वे "क्षमाप्रार्थी नहीं होंगे"।

कुमार ने कहा, "हमने जज को यूसीसी पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। मैं उनके विचारों को प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं और भावनाओं को अल्पसंख्यक की संवेदनशीलताओं जितना ही सम्मान मिलना चाहिए।" उन्होंने कहा, "इसलिए, अगर उन्होंने (एचसी जज ने) ऐसा कहा है, तो मुझे इसके लिए खेद नहीं होगा। अगर बहुमत का कोई खास दृष्टिकोण है, तो दूसरों को इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।"

कार्यक्रम में एक मौजूदा न्यायाधीश को आमंत्रित करने के बारे में कुमार ने कहा, "हम अपने कानूनी प्रकोष्ठ से हिंदू मंदिरों की मुक्ति, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों और संशोधनों तथा यूसीसी जैसे मुद्दों पर वकालत करने के लिए बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को आमंत्रित करते हुए जागरूकता सत्र या बैठकें आयोजित करने के लिए कहते हैं। इसलिए हर जगह बैठकें होंगी।"

वीएचपी प्रमुख ने पीटीआई से कहा, "हम उन पहलुओं पर बोलने के लिए पूर्व न्यायाधीशों को आमंत्रित करेंगे।" सीजेआई को लिखे अपने पत्र में भूषण ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने न्यायिक नैतिकता का उल्लंघन किया और निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। भूषण के अनुसार, टिप्पणियों ने एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को कमजोर किया और इसकी स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया। इसमें कहा गया, "हम आपके कार्यालय (सीजेआई) से आग्रह करते हैं कि न्यायमूर्ति यादव द्वारा न्यायिक अनुचितता के कृत्यों की जांच के लिए तुरंत एक आंतरिक समिति का गठन करके और न्यायमूर्ति यादव से सभी न्यायिक कार्य वापस लेकर न्यायपालिका की संस्था में लोगों का विश्वास बहाल करें।"

8 दिसंबर को, सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने सीजेआई को लिखा कि न्यायाधीश का भाषण उनकी शपथ का उल्लंघन था और "न्यायालय में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है"। करात ने इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बयान की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad