न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने न्यायमूर्ति काटजू की क्षमा याचना स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि क्षमा याचना, जिसकी पुष्टि कर ली गई है, को देखते हुए हम इस अवमानना कार्यवाही को बंद करते हैं।
न्यायमूर्ति काटजू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने उनका क्षमा याचना करने संबंधी जवाब पढ़ा। न्यायमूर्ति काटजू को इससे पहले व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई थी। (एजेंसी)