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कोलकाता बलात्कार मामला: पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने क्या बताया, जाने क्या कहती है रिपोर्ट

आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के परिसर में...
कोलकाता बलात्कार मामला: पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने क्या बताया, जाने क्या कहती है रिपोर्ट

आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के परिसर में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापेमारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा घोषित विरोध कार्यक्रमों की श्रृंखला, कोलकाता के कथित डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले में नवीनतम घटनाक्रमों में से हैं, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

यह मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक प्रशिक्षु डॉक्टर से संबंधित है, जिसका शव 9 अगस्त की सुबह सुविधा के चेस्ट विभाग के सेमिनार हॉल के अंदर गंभीर चोटों के निशान के साथ मिला था।

संजय रॉय, एक नागरिक स्वयंसेवक, को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर के शव के पास मिले सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ डिवाइस के आधार पर रॉय को गिरफ्तार किया गया, जिसे कथित तौर पर कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था, जहां सुबह करीब 4 बजे शव मिला था।

आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट: आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय पर झूठ पकड़ने का परीक्षण कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में हुआ, जहां वह बंद है, अधिकारियों ने रविवार को बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि दिन में कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में दो और व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से कोलकाता आए पॉलीग्राफ विशेषज्ञों की एक टीम परीक्षण कर रही है।

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ: अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत चार लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सीबीआई ने रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सात लोगों का झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। इस टेस्ट को ट्रायल के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नतीजे एजेंसी को आगे की जांच के लिए दिशा देते हैं। घोष के असंगत जवाबों के कारण सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष और पांच अन्य पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर शुरू किया।

क्या संजय रॉय ने कबूला? इंडियाटुडे डॉट इन की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपराध की रात अपनी गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। रिपोर्ट के मुताबिक रॉय ने कोलकाता के दो रेड लाइट एरिया में जाने की बात स्वीकार की, लेकिन सेक्स नहीं किया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उसने सड़क पर एक महिला से छेड़छाड़ करने की बात भी कबूल की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रॉय ने कथित तौर पर यह भी कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल की और उससे तस्वीरें मांगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रॉय ने परीक्षण के दौरान दावा किया कि जब उन्होंने पीड़िता को देखा तो वह पहले ही मर चुकी थी और वह डर के मारे भाग गए।

पूर्व प्रिंसिपल पर सीबीआई का छापा: एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (आरजीकेएमसीएच) के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ शुरू की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में रविवार को सीबीआई अधिकारियों ने घोष के बेलियाघाटा आवास की तलाशी ली।

भाजपा का विरोध: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दो सप्ताह पहले यहां एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। मजूमदार, जो एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने कहा कि ये कार्यक्रम 28 अगस्त से 4 सितंबर के बीच पूरे राज्य में आयोजित किए जाएंगे।

सीबीआई ने घोष पर गैर-जमानती धाराएं लगाईं: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम एफआईआर में दर्ज किया, जो एजेंसी ने उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज किया था। एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) को धारा 420 आईपीसी (धोखाधड़ी और बेईमानी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के साथ लगाया है, जो एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की अवैध स्वीकृति को कवर करता है। पीटीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील के हवाले से बताया कि ये सभी मामले संज्ञेय अपराध हैं और गैर-जमानती प्रकृति के हैं।

संदीप घोष के खिलाफ आरोप: सीबीआई द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच अपने हाथ में लेने के बाद शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईटी का गठन पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद किया था। यह आदेश आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर जारी किया गया था, जिन्होंने संस्थान में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का अनुरोध किया था।

लावारिस शवों की अवैध बिक्री के आरोप: आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने सार्वजनिक डोमेन में इस बात को लेकर जोरदार अटकलों के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था कि क्या संस्थान में कथित भ्रष्टाचार किसी भी तरह से चिकित्सक की मौत से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता के बारे में जानकारी होने और उसके सामने आने की संभावना है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में अली ने घोष पर लावारिस शवों की अवैध बिक्री, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी और दवा और चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के खिलाफ निविदाएं पारित करने का आरोप लगाया।

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