राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी मामले में आज सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। इसी मामले में राज्य के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया।
Lalu Prasad Yadav pronounced guilty in Fodder scam (Dumka Treasury) case by Ranchi court. pic.twitter.com/nQDAJDNAlP
— ANI (@ANI) March 19, 2018
लालू प्रसाद की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें वहीं से कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। उन्हें इस मामले में 21 से 23 मार्च के बीच सजा सुनाई जाएगी। राजद प्रमुख को चारा घोटाले के छह मामलों में से चार में दोषी ठहराया जा चुका है।
Lalu Prasad Yadav leaves CBI court in Ranchi after being pronounced guilty in Fodder scam (Dumka Treasury) case pic.twitter.com/PbmdprcFR6
— ANI (@ANI) March 19, 2018
दुमका ट्रेजरी मामले में कुल 31आरोपी हैं। इस सभी 31 आरोपियों में से कोर्ट ने 19 को दोषी करार दिया है। इनके अलावा बाकी 12 लोग बरी कर दिए गए हैं। इससे पहले तीन मामलों में दोषी करार दिए जाने के कारण लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें चाईबासा के पहले मामले में पांच साल की सजा, देवघर मामले में 3.5 साल की सजा और चाईबासा के तीसरे मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है।
क्या है दुमका ट्रेजरी मामला
दुमका ट्रेजरी से दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच गैर कानूनी तरीके से 3.76 करोड़ रुपये निकाले गए थे। मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 मार्च 2000 को मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी।