कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्त होने के साथ ही आज से देश के सभी क्षेत्रों में कई तरह के प्रतिबंधों के बावजूद अनेक गतिविधियां शुरू हो गई। दिन के समय में लोगों की आवाजाही पर लगा पूर्ण प्रतिबंध समाप्त हो गया। आज से और कौन-कौन सी सेवाएं और गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है, इन्हें समझना आवश्यक है।
सरकार ने देश भर के जिलों को कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। 21 दिनों से अगर कोई नया कोरोना केस नहीं आया है तो उसे ग्रीन जोन माना गया है। 14 दिनों से कोई केस न आने पर ऑरेंज जोन चिन्हित किया गया है। रेड जोन में उन जिलों को माना गया है, जहां केसों की संख्या तेजी से दोगुने हो रहे हैं। लॉकडाउन-3 में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में किसी तरह की गतिविधियों की छूट नहीं है। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट स्थानीय मोहल्ला, कोलोनी, गली या फिर सोसायटी के टावर हैं जिन्हें कोरोना मरीज मिलने पर संक्रमण रोकने के लिए 14 दिनों के लिए सील कर दिया जाता है।
कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी स्थानों पर इनकी अनुमति
- सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे।
- गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा।
- निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा।
- सेल्फ एम्प्लॉय को अनुमति दी गई।
- स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट सिक्योरिटी खुलेंगे।
- जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी।
- आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी।
- कार में ड्राइवर समेत पीछे 2 लोगों को अनुमति हैं लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए।
- शादी में 50 लोगों को अनुमति।
- किसी की मौत हुई है तो वहां 20 लोग से अधिक न हो।
ये रहेंगे बंद
- स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा।
- सैलून की दुकान भी बंद रहेगी।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद।
- पब्लिक ट्रेवल सिस्टम बंद।
- 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे।
-मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी।