लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति 19 जुलाई को बैठक करेगी जो नामों की सिफारिश करेगी।
जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सरकार ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा सभापति, जाने माने जस्टिस, विपक्षी दलों के नेता वगैरा शामिल होते हैं। चयन समिति में कम से कम सात लोगों को नामित करना होगा। चयन समिति उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
सीनियर एडवोकेट शांति भूषण ने एक याचिका दायर कहा था कि पिछले साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक लोकपाल की नियुक्तियां नहीं हुई हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो जुलाई को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह दस दिन में बताए कि लोकपाल की नियुक्ति कब करेगी। आखिर कब तक लोकपाल की नियुक्ति टलती रहेगी। पीठ ने केंद्र सरकार को हलफनामा देकर लोकपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगी थी।