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आइएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

आइएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और...
आइएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

आइएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने बहस की।

जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई। सीबीआइ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। 

सिब्बल ने सुनवाई में 2 जी मामले का संदर्भ उठाया तो मेहता ने कहा कि आप एक दूसरी ही कहानी ला रहे हैं।  इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं अपनी इच्छानुसार बहस कर सकता हूं।

 

जेल में घटा पांच किलो वजन

पी चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम का वजन जेल में रहने के दौरान लगातार घट रहा है। उनका वजन 73.5 किलो से 68.5 किलोग्राम हो गया है। घर के खाने के बावजूद उनकी सेहत गिर रही है। सर्दियों में डेंगू होने का भी खतरा भी है। उनको जेल में रखकर एजेंसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सीबीआइ के पास चिदंबरम के खिलाफ सीधा कोई सबूत नहीं है। सिर्फ प्रताड़ित करना ही एजेंसी का मकसद है।

चार्जशीट में बनाया है 14 लोगों को आरोपी

इससे पहले आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने दिल्ली को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और पीटर मुखर्जी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है। मामले में अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार को ईडी की टीम ने चिदंबरम से पूछताछ की थी, इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत

चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। वहां से हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत खारिज करने के फैसले को चिंदबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

2007  में पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते हुए आइएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरते जाने के आरोप है। मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं, वो भी मामले में जेल में रह चुके हैं और अभी जमानत पर हैं।

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