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मध्य प्रदेश HC ने ASI को 'विवादित' भोजशाला मंदिर का सर्वेक्षण करने की दी अनुमति, कमल मौला मस्जिद का भी है हिस्सा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कथित रूप से 'विवादित' भोजशाला...
मध्य प्रदेश HC ने ASI को 'विवादित' भोजशाला मंदिर का सर्वेक्षण करने की दी अनुमति,  कमल मौला मस्जिद का भी है हिस्सा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कथित रूप से 'विवादित' भोजशाला मंदिर परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी, जो मध्य प्रदेश के धार में कमल मौला मस्जिद का भी हिस्सा है।

हिंदू एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के स्मारक भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहता है।

इंदौर में एचसी की एक खंडपीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एसए धर्माधिकारी और देवनारायण मिश्रा शामिल थे,  "इस अदालत ने केवल एक ही निष्कर्ष निकाला है कि भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद का जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है।"

हाई कोर्ट का यह निर्देश हिंदी फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की। 7 अप्रैल, 2003 को एएसआई द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं।

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