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मालेगांव विस्फोट मामला: अदालत ने एटीएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पेश नहीं होने पर...
मालेगांव विस्फोट मामला: अदालत ने एटीएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पेश नहीं होने पर आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी के खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया।

संबंधित अधिकारी ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और कुछ बयान दर्ज किए थे। वह इस मामले में गवाह भी है।

एक अधिवक्ता के अनुसार, अधिकारी के खिलाफ 5,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया क्योंकि वह कई समन पर अदालत में पेश नहीं हुआ।

मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल से बंधे विस्फोटक में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

इस मामले में अब तक 260 से अधिक गवाहों से जिरह की जा चुकी है, जिनमें से 25 से अधिक मुकर गए हैं।

 

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