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UAPA कानून के तहत मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद आतंकी घोषित

केंद्र की मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद...
UAPA कानून के तहत मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद आतंकी घोषित

केंद्र की मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है। एक्ट में बदलाव के बाद इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद अब इनको आतंकी घोषित कर दिया है।

मसूज अजहर

मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का प्रमुख है। हाल ही में हाफिज सईद को पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सईद को आतंकवाद रोधी विभाग(सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।

संयुक्त राष्ट्र इस संगठन को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। मसूद भारत के मोस्टवांटेड आतंकियों में से एक है। मसूद को भारत ने 1994 में पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा के लिए गिरफ्तार किया था। 1999 में कंधार विमान अपहरण के वक्त इसे भारत को रिहा करना पड़ा था।

हाफिज सईद

आतंकी हाफिज सईद लश्कर-ए-तैय्यबा का संस्थापक है, ये लाहौर से अपनी गतिविधि चला रहा है। मुंबई के 26/11 हमले की साजिश में मुख्य तौर पर इसका हाथ माना जाता है।

दाऊद इब्राहिम

दाऊद इब्राहिम मुंबई का रहने वाला था। माना जाता है कि मौजूदा वक्त में वो पाक के कराची में है। दाऊद को 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। तभी से ये फरार है।

जकीउर रहमान लखवी

लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जकीउर रहमान लखवी मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं में है। ये भी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और कथित रूप से अपने संगठन की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वहीं से सक्रिय है।

अमित शाह ने 8 जुलाई को लोकसभा में पेश किया था यूएपीए बिल

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में अमित शाह ने 8 जुलाई को यूएपीए बिल को लोकसभा में पेश किया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) बिल को दोनों सदनों में पास कराया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार आ गया है। इस विधेयक के तहत सरकार उन लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं या फिर किसी भी तरह से आतंक को बढ़ावा देते हैं।

इस कानून के तहत व्यक्तिगत तौर पर भी आतंकी घोषित किया जा सकता है

यूएपीए के नए प्रावधानों के मुताबिक, व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे। अब इनका नाम इस सूची में आने के बाद ये आतंकी भी व्यक्तिगत तौर पर सूची में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में कई और कुख्यात नाम भी इस सूची में जोड़े जाएंगे।

आतंकवादियों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करना महत्वपूर्ण है- शाह

बिल पर बहस के दौरान पिछले महीने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक के बारे में कहा था कि आतंकवादियों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि जब किसी आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो वे अलग नाम से संगठन बना लेते हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि यह कानून सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है।

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