Advertisement

श्रद्धा हत्याकांड: पूनावाला ने वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी

अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी...
श्रद्धा हत्याकांड: पूनावाला ने वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी

अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को ईमेल के जरिये पूनावाला से सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर की गई थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दीजिए।’’

श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शुक्रवार को दिल्ली की साकेत अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर शनिवार (17 दिसंबर) को सुनवाई हुई। अदालत ने 9 दिसंबर को पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जांच जारी है और उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। पूनावाला पर अपने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटने का आरोप है। वर्तमान में पूनावाला तिहाड़ जेल में बंद है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad