पीएनबी को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एक बार फिर भारत आने से इनकार कर दिया है। चोकसी ने मुंबई की कोर्ट को कहा है कि वह 41 घंटे की लंबी यात्रा कर भारत नहीं आ सकता। इससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही वीडियो कॉंफ्रिसंग के जरिए जांच में शामिल होने की इच्छा जताई है।
चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका का जवाब देते हुए चोकसी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इसे रद्द करने की मांग की है। उसने 34 पेज के जवाब में कहा है कि बकाया चुकाने के लिए वह पीएनबी से बातचीत कर रहा है और कोर्ट को गुमराह करने के लिए ईडी ने जानबूझकर इस बातचीत के बारे में नहीं बताया है।
ईडी पर लगाया है आरोप
अपने वकीलों संजय अबोट और राहुल अग्रवाल के जरिए भेजे जवाब में चोकसी ने ईडी पर आरोप लगाया है कि उसने संपत्तियों की कीमत जानबूझकर कम बताई है ताकि ज्यादा संपत्तियों को जब्त किया जा सके। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनकी कीमत 89 करोड़ से 537 करोड़ रुपये के बीच है।
हो चुका है रेड कॉर्नर नोटिस जारी
मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई की अपील पर यह नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल अपने सदस्य देशों की अपील पर किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ यह नोटिस जारी करता है। इसके जरिए वो अपने 192 सदस्य देशों को जानकारी देता है कि आरोपी उनके वहां देखा जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या हिरासत में ले लिया जाए। उसके भारत प्रत्यर्पण की भी कोशिश की जा रही है।
पीएनबी घोटाले का है आरोपी
मेहुल चोकसी पीएनबी में 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी है। घोटाले से पर्दा उठने से पहले वह जनवरी में देश छोड़कर चला गया था और इस समय एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहां रह रहा है। इससे पहले चोकसी के वकील ने अदालत में कहा था कि अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए उसके बयान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिकॉर्ड किया जाए या फिर ईडी के अधिकारी एंटीगुआ जाकर उनके बयान दर्ज कर सकते हैं। इसी केस में उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपी है।