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गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, सामान ढोने वाले ट्रकों को न हो परेशानी, अलग पास की जरूरत नहीं

गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी सीमाओं से गुजरने वाले ट्रकों को आवागमन की अनुमति देने में...
गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, सामान ढोने वाले ट्रकों को न हो परेशानी, अलग पास की जरूरत नहीं

गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी सीमाओं से गुजरने वाले ट्रकों को आवागमन की अनुमति देने में आनाकानी के मामलों को गंभीरता से लिया है तथा राज्यों से सामान की ढुलाई करने वाले ट्रकों के आवागमन के सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि ट्रकों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान माल ले जाने वाले या डिलीवरी के बाद लौटने के लिए चालक का लाइसेंस ही पर्याप्त है।

गृहसचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन देश भर में अंतर-राज्य की सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं दे। राज्यों से कहा गया है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।

वैध लाइसेंस ही पर्याप्त

पत्र में कहा गया है कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ढोने वाले वाहनों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर और वैध लाइसेंस के साथ सामान लाने और ले जाने की अनुमति है।ये संज्ञान में आया है कि देश में कई जगहों पर अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रकों की आवाजाही ठीक से नहीं हो पा रही है और स्थानीय प्रशासन उनसे अलग से पास मांग रहा है जबकि इस मामले को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। अब फिर से दिए गए दिशानिर्देशों को  दोहराया जा रहा है कि ट्रकों और गुड्स कैरियर के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं है।

जमीनी स्तर पर न रहे अस्पष्टता

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन और फील्ड एजेंसियों को इन दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाए ताकि इस बारे मे  जमीनी स्तर पर किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता की स्थिति न पैदा हो और ट्रकों, सामान ढोने वाले वाहनों और खाली ट्रकों की मुक्त आवाजाही जारी रह सके। बता दें कि कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ल़ॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे 3 मई तक और बढ़ा दिया गया है।

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