दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनोज कुमार को 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। अदालत ने आप विधायक को साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याणपुरी के एक बूथ पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का दोषी पाया। इसी के बाद उनको सजा सुनाई गई। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें मामले में बेल भी मिल गया।
जेल नहीं जाएंगे विधायक
हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद ही विधायक मनोज कुमार को जमानत भी दे दी। इसके एवज में मनोज कुमार को 10 हजार रुपए मुचलका भरना पड़ा है। मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आप विधायक को चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का दोषी ठहराया है।
अदालत ने 4 जून को मनोज कुमार को दोषी ठहराया था
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटेन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आप विधायक मनोज कुमार को लोक सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। विशेष अदालत ने 4 जून को मनोज कुमार को दोषी ठहराया था। इसी मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई।
मनोज पूर्वी दिल्ली के कोंडली से विधायक हैं
मनोज कुमार को मतदान के दौरान 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने यह माना था कि कुमार के इस कदम के चलते मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। मनोज पूर्वी दिल्ली के कोंडली से विधायक हैं।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सही ठहराते हुए विधायक मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया था। मनोज कुमार के खिलाफ पुलिस ने एक बूथ पर बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।