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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामलाः पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया कोर्ट में सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और चौतरफा दबाव के बाद आखिर मंगलवार को बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने...
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामलाः पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया कोर्ट में सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और चौतरफा दबाव के बाद आखिर मंगलवार को बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने मंगलवार को बेगूसराय की मंझौल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंजू वर्मा जब कोर्ट पहुंची तो उसने चेहरा ढक रखा था। पूर्व मंत्री पर आर्म्स एक्ट का केस चल रहा है।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से अवैध हथियार के साथ 50 कारतूस बरामद किए थे। इस बरामदगी के बाद मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरिया बरियारपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से मंजू वर्मा फरार थीं। वहीं, मंजू वर्मा के पति चन्द्रशेखर वर्मा ने 29 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

लगाई थी कोर्ट ने फटकार

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए डीजीपी को पेश होने का आदेश भी दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति जब्त करने के आदेश के बाद पुलिस ने बेगूसराय स्थित उनके घर के बाहर संपत्ति जब्त करने से जुड़ा नोटिस चस्पा किया था।

पति चंद्रशेखर वर्मा के मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ करीबी संबंधों का खुलासा होने के बाद मंजू वर्मा अगस्त में समाज कल्याण मंत्री पद से हट गयी थीं। वहीं,15 नवंबर को जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने वर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था।

ये है मामला

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का करीबी माना जाता है। इसी कांड को लेकर मंजू वर्मा को बिहार की नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान भी बिहार पुलिस को फटकार लगाई थी।

मुजफ्फपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया था।

 

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