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यूपी में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील, 5 दिन खुलेंगी दुकानें, लेकिन इन 20 शहरों में जारी रहेगी सख्ती

कोरोना के कम होते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।...
यूपी में 1 जून से  कोरोना कर्फ्यू में ढील, 5 दिन खुलेंगी दुकानें,  लेकिन इन 20 शहरों में जारी रहेगी सख्ती

कोरोना के कम होते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेंगी। हालांकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके छूट नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी और गाज़ियाबाद समेत 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी जबकि बाकी शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन के साथ खोला जाएगा।.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन ज़िलों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में दुकाने सुबह 7 बजे से शाम 7बजे तक खोलने की अनुमति है। ये छूट हफ्ते में 5 दिन होगी. शनिवार व रविवार बंदी रहेगी। फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और गाज़ियाबाद जैसे ज़िलों को इस अनलॉक में राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर जैसे ज़िलों में भी अभी राहत नहीं दी जाएगी।

इस तरह मिलेगी छूट

-कोरोना से जुड़े सरकारी दफ्तर सभी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे।

-सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त।

-निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे।

-कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर सभी जगह बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।

-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।

-सब्जी मंडी भी पूर्व की भांति खुली रहेंगी।

-धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।

ये रहेगा बंद

-मॉल, बार, होटेल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम आदि जैसी जगहों को अभी खोलने की इजाजत।

-वीकेंड्स पर शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहेंगे।

-स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए अभी भी बंद रहेंगे।

-रेस्टोरेंट्स के लिए होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।

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