राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र के पुणे में आईईडीएस के निर्माण और परीक्षण से संबंधित 2023 मामले में प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकवादी संगठन के स्लीपर मॉड्यूल के सदस्यों के रूप में पहचाने गए दो भगोड़ों को गिरफ्तार किया है।अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान के रूप में पहचाने गए दो लोगों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी 2 पर आव्रजन ब्यूरो ने रोका जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे, जहां वे छिपे हुए थे। एनआईए टीम ने उन्हें हिरासत में लिया।
विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों आरोपी दो साल से अधिक समय से फरार थे और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, साथ ही सूचना देने पर 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया है।
मामला RC-05/2023/NIA/MUM इन लोगों द्वारा की गई आपराधिक साजिश से संबंधित है, साथ ही आठ अन्य ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल सदस्य पहले से ही गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने हिंसा और आतंक के माध्यम से देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़कर भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची थी।
ये दोनों व्यक्ति, जिन पर अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए मकान में आईईडी तैयार करने में लगे थे।एनआईए, जो भारत में आईएसआईएस की हिंसक और नापाक भारत विरोधी आतंकवादी योजनाओं को विफल करने के लिए उसकी गतिविधियों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है, ने पहले मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ यूए(पी) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।