दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया, तो एक गुनहगार पवन कुमार गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शुक्रवार को उसने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसको नाबालिग मानने से इनकार कर दिया गया था। निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने एडवोकेट ए. पी. सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील में खुद के नाबालिग होने की दलील दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या बोले दोषी पवन कुमार
शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, उस समय वह नाबालिग था। इतना ही नहीं, पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश जारी किया जाए, ताकि उसको एक फरवरी को फांसी न दी जाए।
शुक्रवार को जारी किया गया नया डेथ वारंट
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट में निर्भया के दोषियों विनय शर्मा (26), मुकेश कुमार (32), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन कुमार गुप्ता को एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का समय तय किया गया है। इससे पहले 7 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट जारी की, जिसमें 22 जनवरी 2020 को सुबह सात बजे चारों दोषियों को फांसी देने का आदेश सुनाया था। दोषियों को बाकी बचे विकल्पों के इस्तेमाल के लिए कोर्ट ने 14 दिनों का वक्त दिया था।
शुक्रवार को निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने फर्जी दस्तावेज जमा करने और हाजिर नहीं होने के लिए उनके वकील की निंदा भी की थी।
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 23 वर्षीय निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया था और उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। बाद में अस्पताल में निर्भया की मौत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक नाबालिग था। नाबालिग को किशोर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके अलावा बाकी 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।