दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कोर्ट से कहा है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है और इसके लिए अगर पीएम खुद मानहानि का मुकदमा दायर करने चाहें तो कर सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि शिकायत के कंटेंट के अनुसार, इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है। यह कोई पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।
एटीआर दाखिल करने के दिए थे निर्देश
कोर्ट ने 26 अप्रैल को पुलिस को कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर एटीआर दायर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से सवाल किया था कि आपको ये पंक्तियां कहां से मिलीं जिस बारे में आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं? साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये 2016 का भाषण है और आप 2019 में आ रहे हैं। जवाब में शिकायतकर्ता ने कहा कि यह एक आपराधिक शिकायत है और ऐसे में शिकायत करने की कोई सीमा तय नहीं है और इसकी अक्टूबर 2016 में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी।
लगाई थी कोर्ट से गुहार
शिकायत में कहा गया था खि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में पीएम को शहीदों के खून के पीछे छिपने वाले और शहादत की दलाली करने वाला कहा है। वकील जोगिंदर तुली ने इस टिप्पणी को पीएम के खिलाफ अपमानजनक बताते कोर्ट से धारा 124 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी।