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नोएडा: 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य, देरी करने पर लगेगा जुर्माना

अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के निवासी हैं और पालतू पशु रखते हैं तो आपको अब अनिवार्य रूप से उनका...
नोएडा: 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य, देरी करने पर लगेगा जुर्माना

अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के निवासी हैं और पालतू पशु रखते हैं तो आपको अब अनिवार्य रूप से उनका पंजीकरण कराना होगा क्योंकि नोएडा में पालतू पशुओं के संबंध में नई नीति लागू हो गई है। इतना ही नहीं यदि आपके पालतू कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आपको पीड़ित के इलाज का खर्च उठाने के साथ ही दस हजार रूपये के जुर्माने का भी भुगतान करना होगा।

नोएडा प्राधिकरण ने अगले साल 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं किए जाने पर जुर्माना भरना होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ‘श्वान नीति’ () में आवश्यक बदलाव करने के बाद उसे लागू कर दिया है। इस नीति के तहत पालतू पशुओं के आश्रय स्थल, पंजीकरण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

पशु नीति के नए नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने अगले साल 31 जनवरी तक पालतू पशुओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा नहीं किए जाने पर भारी जुर्माना भरना होगा।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न संस्थाओं के सुझावों के आधार पर ‘श्वान नीति’ (डॉग पॉलिसी) में आवश्यक बदलाव करने के बाद उसे लागू कर दिया है। इस नीति के तहत पालतू पशुओं के आश्रय स्थल, पंजीकरण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी नियम तय किए गए हैं और नियमों का पालन नहीं करने पर 500 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नयी नीति में पालतू पशुओं का बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर पालतू पशु के मालिक पर प्रति माह 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई पालतू पशु किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसके मालिक को इलाज का खर्च उठाने के अलावा पीड़ित को 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में कुछ दिन पहले इस नीति पर मुहर लगी थी। इसके बाद प्राधिकरण ने यहां के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए), अपार्टमेंट के मालिकों के संगठनों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं से इस नीति के संबंध में सुझाव मांगे थे।

नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि विभिन्न संस्थाओं से मिले सुझावों के आधार पर कई बदलाव करने के बाद सोमवार से इस नीति को लागू कर दिया गया।

 

प्राधिकरण ने कहा कि यदि पालतू पशुओं के मालिक 31 जनवरी तक अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा।

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