पिछले महीने अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने तत्कालीन आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को इसकी जानकारी दी थी। ट्विटर ने आइटी पर संसदीय समिति के सामने यह बात कही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समिति के प्रमुख हैं और ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अलावा थरूर का एकाउंट भी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था।
शिकायत की कॉपी और शिकायतकर्ता की जानकारी दी थी
ट्विटर ने समिति से कहा कि कॉपीराइट की शिकायत पर जब हम कोई एकाउंट ब्लॉक करते हैं तो उस व्यक्ति को शिकायत की कॉपी, शिकायतकर्ता का पूरा नाम, ईमेल, पता आदि सब दिया जाता है। गौरतलब है कि ट्विटर ने 25 जन को प्रसाद का एकाउंट करीब एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। उसका कहना था कि अमेरिकी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (डीएमसीए) के तहत उसने यह कदम उठाया। संसदीय समिति ने उससे इस बारे में लिखित स्पष्टीकरण मांगा था।
‘मां तुझे सलाम’ गाने पर मिला था नोटिस
अपने जवाब में ट्विटर ने लिखा, डीएमसीए के तहत रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के खिलाफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री (आइएफपीआइ) का नोटिस मिला था। इसमें कहा गया था कि इनका वीडियो ट्वीट सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के कॉपीराइट का उल्लंघन है। प्रसाद का ट्वीट ए.आर. रहमान के गाने ‘मां तुझे सलाम’ और थरूर का ट्वीट बोनी एम.-रैसपुटिन की रचनाओं से जुड़ा था।
कॉपीराइट नीति स्वीकार करने के बाद एकाउंट अनलॉक किया
ट्विटर के अनुसार, कॉपीराइट के नोटिस मिलने के बाद उसने इन वीडियो का एक्सेस बंद कर दिया और अस्थायी रूप से एकाउंट लॉक कर दिए। एकाउंटहोल्डर्स ने जब हमारी कॉपीराइट नीति को स्वीकार किया तो तत्काल उन्हें अनलॉक कर दिया गया। ट्विटर ने दोनों को नोटिस की पूरी कॉफी भी ईमेल पर भेजी थी।
अनुमति प्राप्त कॉन्टेंट अपलोड करना सेवा शर्तों में शामिल
ट्विटर के अनुसार हमारे एकाउंटहोल्डर जब सेवा शर्तों पर सहमति देते हैं, तो उसमें यह बात शामिल होती है कि वे हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी कॉन्टेंट पोस्ट करेंगे, उनके पास उसके सभी अधिकार, लाइंसेंस, अनुमति आदि होंगे। एकाउंटहोल्डर यह सहमिति भी देते हैं कि वे ऐसा कोई कॉन्टेंट अपलोड नहीं करेंगे जिससे कॉपीराइट का मामला जुड़ा हो और उनके पास उसके लिए आवश्यक अनुमति न हो।