महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों में यह बात कही गई है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माना की दरें तय की हैं।
राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक शासकीय निर्णय में कहा गया है कि सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत नगर निगमों और परिषदों को तत्काल प्रभाव से लोगों और संस्थानों पर जुर्माना लगाने की शक्ति दी है। नगर निकायों के लिए ए, बी, सी और डी श्रेणी के लिए जुर्माना समान है।
पीटीआई के मुताबिक, शासकीय निर्णय (जीआर) में कहा गया है कि अब से कोई व्यक्ति या संस्थान कचरा, गंदगी या अपशिष्ट सामग्री सड़कों और राजमार्गों पर फेंकने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 150 से 180 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। ‘गंदा’ शब्द में सभी तरह के अपशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए कोई भी पाया जाएगा, तो उस पर 100 से 150 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर मूत्र त्याग करते पाए जाने पर 100 से 200 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।