एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री को सीबीआई की ओर से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसी आशंका थी की पूछताछ के बाद सीबीआई चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। जिसे देखते हुए चिदंबरम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए 5 जून तक उनेक खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। चिदंबरम को अब 5 जून से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा।
इसके पहले एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को उनकी गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए 2 मई को एक विशेष अदालत ने अंतरिम सुरक्षा 10 जुलाई तक बढ़ा दी थी। जबकि कार्ति को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था।
एयरसेल मैक्सिस डील मामले में तीन अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। इस केस में पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था। ईडी ने इस मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी।