मुंबई धमाकों में दोषी अबू सलेम की पैरोल अर्जी खारिज हो गई है। फरवरी में सलेम ने जेल प्राधिकरण को एप्लीकेशन लिख कर 45 दिन की पैरोल मांगी थी। अबू सलेम उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह मुंबई की सैयद बहार कौसर उर्फ हिना से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता है।
उसने एप्लीकेशन में अपने अच्छे व्यवहार और 12 साल तीन महीने की अवधि में एक बार भी छुट्टी न लेने की बात को प्रमुखता से लिखा था। यह पत्र कोंकण डिवीजन के डिवीजनल कमीश्नर को 27 मार्च को सौंपा गया था। साथ में सलेम की पृष्ठभूमि, अपराध और सजा के बारे में भी जानकारी दी गई थी। डिवीजनल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट को ठाणे के पुलिस कमिश्नर को भेजी थी, और वहां से इसे नवी मुंबई के मुंम्ब्रा के पुलिस थाने में भेज दिया गया था।
Navi Mumbai Commissioner has rejected parole application of 1993 Mumbai blasts case convict Abu Salem; he had sought the parole for getting married pic.twitter.com/9L4a1ijHU7
— ANI (@ANI) April 21, 2018
सलेम पांच मई को शादी करना चाहता है। पैरोल के दौरान पूरे 45 दिन सलेम ने मुंम्ब्रा में हिना के घर रहने की बात लिखी थी। सलेम के जमानतदार के रूप में उसके कुछ रिश्तेदारों के नाम भी दिए गए थे। मुंम्ब्रा पुलिस ने हिना और उसकी मां के बयान भी ले लिए थे। लेकिन नवी मुंबई के कमिश्नर ने उसकी पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया है।
अगर सलेम की शादी होती है तो यह उसकी तीसरी शादी होगी। उसने पहली शादी मुंबई की ही सुमैरा जुमानी से की थी। बाद में वह हिंदी फिल्मों में काम करने वाली मोनिका बेदी के साथ ‘लिव इन’ रहने लगा था। दोनों ने शादी भी कर ली थी और मुंबई बम धमाकों के बाद भारत से भाग गए थे। बाद में सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल से भारत लाया गया था।