जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की जिला और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आठ में से सात लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। आठवां आरोपी नाबालिग है। इस के सात आरोपी सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र कुमार, परवेश कुमार, विशाल जंगोत्रा, तिलक राज और आनंद दत्ता हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा इस केस की सुनवाई जम्मू और कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने के बाद पठानकोट में इस मामले की सुनवाई 31 को शुरू हुई। इसके बाद सातों आरोपियों को जिला और सत्र न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। यह केस पीड़ित परिवार के अनुरोध के बाद पठानकोट स्थानांतरित किया गया थ। सुप्रीम कोर्ट ने केस को स्थानांतरित करते हुए इस की कैमरे के सामने रोजाना सुनवाई करने को कहा था।
जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की 15 पेज की चार्जशीट के अनुसार अल्पसंख्यक बकरवाल समुदाय की बच्ची का इस साल 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उसके साथ गांव के मंदिर में बंधक बनाकर गैंग रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।